रांची (RANCHI) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे. दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. अब राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता राजेश ठाकुर की अंडरटेकिंग पर यह बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 6 अगस्त को पेश होने की जानकारी दी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें 26 जून की जगह छह अगस्त को पेश होने की अनुमति दी जाए. इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सहमति जताते हुए छह अगस्त तक गैर जमानती वारंट को स्थगित करने का आदेश दिया. आपको बता दें कि 26 जून को चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए 29 मई को याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. किस मामले में राहुल गांधी को पेश होना है

जानिए क्या है पूरा मामला

आपको बता दें, यह पूरा मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है. इस मामले को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस केस को रांची स्थित एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में भेज दिया गया था.

बाद में हाईकोर्ट ने इस केस को चाईबासा की विशेष कोर्ट में भेज दिया था. समन मिलने के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट स्तर से दोबारा जमानती वारंट भेजा गया. इसके बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए. इस आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसका निपटारा कर दिया गया. फिर राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी 205 के तहत याचिका दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट की गुहार लगाई गई. इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया.