धनबाद(DHANBD): दस डेसिमल से कम जमीन वाले रैयतों का म्यूटेशन (दाखिल- खारिज) करने में किसी भी अंचल में विलंब नहीं होना चाहिए. छोटे-छोटे भूखंड के स्वामी उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं होने से परेशान होते है. प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में ऐसे कई मामले प्रकाश में आते है. उपरोक्त निर्देश उपायुक्त आदित्य रंजन ने मंगलवार को राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा के दौरान सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को दिया.
वहीं जमीन मापी संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करने के लिए उपायुक्त ने अतिरिक्त अमीनों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया. साथ ही उपायुक्त ने सरकारी विद्यालय सहित अन्य सभी सरकारी संपत्ति, जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, या क्षतिग्रस्त है, का सीमांकन करके बाउंड्री वॉल बनाने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने एगारकुंड, कलियासोल, गोविंदपुर, झरिया, टुंडी, तोपचांची, धनबाद, निरसा, पुटकी, पूर्वी टुंडी, बलियापुर एवं बाघमारा अंचल में लंबित म्यूटेशन के मामले, जमीन सीमांकन, ई-रिवेन्यू कोर्ट(आरसीएमएस), परिशोधन पोर्टल की समीक्षा की.
उपायुक्त ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नॉलेज पार्क, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अंतर राज्य बस टर्मिनल, केंद्रीय कारा निर्माण इत्यादि के लिए भूमि चिह्नित कर शीघ्र संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको, आईटी मैनेजर रुपेश कुमार मिश्रा के अलावा सभी अंचल के अंचल अधिकारी मौजूद थे.
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