रांची(RANCHI)- झारखंड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुमार रिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि किस प्रावधान के तहत आउटसोर्सिंग का सहारा लिया गया है. नियमित पदों के बाहर से मानव संसाधन लेने का प्रावधान क्यों किया गया. कोर्ट ने रिम्स के निदेशक को भी जमकर लताड़ा है. कोर्ट ने कहा कि अगर काम नहीं करने आता तो इस्तीफा देकर कुर्सी खाली कर दें. कोर्ट ने कहा कि किसी आईएएस अधिकारी को रिम्स की कमान दे दी जानी चाहिए. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे. कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा था. इस मामले में 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.
अधिवक्ता धीरज कुमार ने क्या बताया
इस मामले में अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मुख्य न्याय मूर्ति रवि रंजन और न्याय मूर्ति सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.उन्होंने कहा कि रिम्स की हालत नहीं सुधर सकती है. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव भी उपस्थित रहे. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वह किस प्रावधान से की जा रही है.डायरेक्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर नहीं संभल रही व्यवस्था तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते है.उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि क्यों ना किसी आईएएस को रिम्स की कमान सौंपी जाए. इससे व्यवस्था में सुधार होगा.
रिपोर्ट: समीर हुसैन, रांची

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