रांची(RANCHI): झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार पहले चरण में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा अगले कुछ दिनों में कर सकती है. राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन के सचिव को पत्र लिख कर राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ कुछ कड़ी पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है. अपर मुख्य सचिव ने इस पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के अनुभव को हमें ध्यान में रखकर आगे का फैसला करना होगा. राज्य में कोरोना की तीसरी संभावित लहर को ध्यान में रखते हुए हमें राज्य में सख्त पाबंदियां लगाई जानी चाहिए.
अपर मुख्य सचिव ने दिए ये सुझाव
- सभी सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम 15 तारीख तक बंद रहना चाहिए.
- सभी स्विमिंग पूल, जिम और इनडोर स्टेडियम 15 जनवरी तक बंद रख सकते हैं.
- सभी धार्मिक स्थल बंद होने चाहिए, किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
- मेलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाट बाजारों को केवल सख्त सामाजिक दूरी के साथ ही अनुमति दी जा सकती है और उनकी निगरानी की जानी चाहिए.
- विवाह समारोह, मृत्यु-अनुष्ठान या किसी भी सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति हो. इससे अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. साथ ही शामिल होने वाले सभी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज से वैक्सिनैटेड होने चाहिए.
- गैर-जरूरी दुकानें सप्ताह के प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर ही खोली जानी चाहिए और शाम को 5:00 बजे तक बंद कर दी जानी चाहिए.
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान/ट्यूशन बंद होने चाहिए और अगली सूचना तक ऑनलाइन बैसिस पर काम करना चाहिए.
- रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए. उन्हें अगली सूचना तक होम डिलीवरी के आधार पर काम करना चाहिए.
- सभी कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलाने का आदेश दिया जाए.कार्यालयों में कोई एसी या हीटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखा जाना चाहिए.
- बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाए.
- हम सलाह देते हैं कि मॉल बंद रहें लेकिन अगर इसे खोलने की अनुमति है तो आगंतुकों को केवल टीकाकरण की दोनों डोज के साथ ही अनुमति दी जानी चाहिए. वह भी केवल 25% विजिटर्स की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए.
- किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले अन्य राज्य या देश के आगंतुकों को आरटी-पीसीआर की नेगटिव रिपोर्ट पेश करना चाहिए. जो कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और पुलिस चेक पॉइंट जैसे सभी चेक पॉइंटों पर 72 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए.
- नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से 15 जनवरी तक लगाया जा सकता है. इससे आवश्यक दुकानों के लिए छूट हो.
- रविवार को सभी गैर-जरूरी दुकान बंद हो.
- अपने घरों से बाहर यात्रा करते समय 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाना चाहिए.
- झारखंड या अन्य राज्य के लोगों को आंदोलन के लिए पास के रूप में वैक्सिनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी) ले जाने की सलाह दी जा सकती है.
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