धनबाद(DHANBAD) - बीसीसीएल की पूर्व अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म केस में धनबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला  कोयला व्यवसायी बादल गाैतम के पक्ष में गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने कोयला व्यापारी बादल गौतम को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है.  बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार एवं सुबोध कुमार ने पैरवी की. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने किया. इस मामले में बादल पिछले डेढ़ साल से धनबाद जेल में बंद है. यह धनबाद का बहुचर्चित मामला रहा है. 
 
अधिकारी की बेटी ने बैंक मोड़ थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी

धनबाद के बैंक मोड़ थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बादल गौतम ने अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, कई शहरों में बंधक बना कर महिला के साथ जोर-जबर्दस्ती की. दुष्कर्म करने के साथ बादल ने महिला के लाखों रुपये के गहने भी छीन लिए. महिला किसी तरह से बादल के चंगुल से मुक्त होकर प्रेमी संकेत कृष्णानी के साथ बैंक मोड़ थाने में अगवा कर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी 21 सिंतबर 20 को दर्ज कराई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने बादल गौतम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. जेल जाने से पहले बादल गाैतम का झारखंड की राजनीतिक हस्तियों और पुलिस-प्रशासन के बीच गहरी पैठ थी. वह नेताओं और पुलिस अधिकारियों को खास तरह से साधता था, वह चर्चा में तब आया था जब बीसीसीएल के सेवानिवृत्त निदेशक की पुत्री ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई, 

अदालत में साबित नहीं हो सके आरोप

कोयला व्यवसायी बादल गाैतम ने पुलिस में अपनी पैठ के बल पर सरकारी अंगरक्षक भी ले रखा था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बादल की पहचान राज्य के कुछ बड़े नेता व पुलिस के आलाधिकारियों से है. वह किसी भी काम के लिए अधिकारियों से सीधे संपर्क में रहता है. झारखंड-बिहार के कई वरीय अधिकारी व नेता के साथ भी उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीर थी. वह टॉप पुलिस-पदाधिकारियों और नेताओं के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था.  पूर्व कोयला अधिकारी की बेटी ने बादल पर लाखों रुपये के साथ ही सोना लूटने का आरोप लगाया था. उसका कहना है कि बादल ने बर्बाद कर डाला, हालांकि पीड़िता के यह सारे आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके, अदालत ने उसे बरी कर दिया.

रिपोर्ट :अभिषेक कुमार सिंह ,ब्यूरो हेड ,धनबाद