टीएनपी डेस्क (TNP DESK):- केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO में इस जून में बड़े बदलाव करने की तैयारी में लगी हुई है. हो सकता है कि इस जून के महीने में ये दिखने लगे . दरअसल, मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यह चर्चा तेज है कि EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जिनका पीएफ में पैसा जमा है. जल्द ही ATM और UPI से सीधे अपने PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है. यानि एक तरह से एक बड़ा फायदा कर्मचारियों को होने वाला है. EPFO 3.0 के तहत, PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराए जाएंगा. जो पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड के माफिक होगा. हालांकि, नई सुविधा के मुताबिक एक तय रकम ही इसमे निकाली जा सकेगी. इससे पीएफ धारकों को फायदा ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल ही सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी.
विशेष ATM कार्ड जारी होगा
इस नई फैसले में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से सीधे जुड़ा होगा. इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे. वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा. इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे. ATM कार्ड जारी होने के बाद पीएफ धारकों के लिए फायदा ये होगा कि आपात हालात में अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं. खासकर जब नौकरी छूट जाती है, तो ऐसे समय में पीएफ का पैसा बहुत सारे लोग निकालते हैं. एटीएम कार्ड मिलने से एक फायदा ये पीएफ का पैसा निकालने के लिए उनको किसी तरह की झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा.
PF से पैसा निकालने के नियम
PF से पैसा निकालने के नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकता है. PF खाते में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है. मालूम हो कि कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होती. कमर्चारी के काम करने के 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है. ऐसा कोई जरुरी नहीं है कि एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करने होंगे. इसमे कुल काम का समय 5 साल होना जरूरी होता है. अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो 30% TDS देना होगा. हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H जमा कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है.
कर्मचारी भविष्य निधि क्या है ?
कर्मचारी भविष्य निधि भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे लोकप्रिय और आवश्यक बचत योजनाओं में से एक है. इसमे मासिक अंशदान कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान देता है. इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यह वित्तीय सुरक्षा और लंबे समय में अच्छा-खासा लाभ प्रदान करता है. इसमे पैसे डालने या बचत करने के फायदे ये है कि इसमे दिया योगदान और अर्जित ब्याज दोनों ही कर-मुक्त है. अगर जमा की गई राशि पांच वर्ष के बाद निकाली जाती है तो यह कर-मुक्त रहती है.
इसमे जमा करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमे सालाना अच्छा ब्याज मिलता है. अभी सालाना 8.25% का ब्याज दर चल रहा है. हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव समय-समय पर होते रहते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तिय सुरक्षा मिलती है. इतना ही नहीं अगर किसी की नौकरी छूट गयी, तो इस दरमियान अपातकालीन स्थिति में आंशिक राशि भी पीएफ धारक निकाल सकते है.
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