टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : जीएसटी में होने वाले बड़े बदलावों से हमारे घर से लेकर दुकानों तक, हमारे खाने से लेकर कपड़ों तक पर बड़े बदलाव होने वाले हैं. ऐसे में क्या आपने सोचा है की इस बदलाव से आपके किचन पर और वहाँ इस्तेमाल होने वाले मसालों पर भी असर पड़ेगा. ऐसे में नमक, हल्दी, मिर्च और रेडीमेड मसालों से लेकर मिश्रण मसालों तक, सभी पर 22 सितंबर के बाद कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा.

इन बदलावों के मद्देनजर पहले जिन ब्रांडेड मसालों पर 5% या 12% GST लगता था, अब उसी पर 5% या 18% टैक्स लगेगा. रेडीमेड मिश्रण मसाले जैसे सांभर मसाला, बिरयानी मसाला और सोया सॉस पर भी नया टैक्स लागू होगा. साथ ही खड़े मसालों पर अब भी पहले जैसा टैक्स लगेगा, यानी ये थोड़े राहत देंगे. ऐसे में खड़े मसालों पर (ब्रांड नहीं) 0%, खड़े मसाले (ब्रांड) पर 5%, पाउडर मसालों (ब्रांड नहीं) पर 5%, ब्रांड पाउडर मसाला पर 5% या 18% और मिश्रण मसाले (सांभर, बिरयानी आदि) पर 5% या 18% जीएसटी लग सकता है.

कौन से मसाले होंगे सस्ते 
पैकेट और पिसे हुए मसाले सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. बेहतर है कि आप ब्रांडेड खड़े मसाले खरीदें और उन्हें घर पर पीसकर इस्तेमाल करें. यह न सिर्फ़ सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि आपके बजट पर भी ज्यादा असर नहीं डालेगा. ऐसे में 22 सितंबर से रसोईघर में बदलाव का समय आ गया है. आपकी मसाले की शॉपिंग अब पहले जैसी नहीं रहेगी—कौन सा मसाला सस्ता और कौन सा महंगा होगा, ये सीधे आपके पके खाने और बजट पर असर डालेगा.