धनबाद(Dhanbad) - व्यवसायी संजय सोनकर उर्फ संजय खटीक को गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने विक्की डोम , सूरज वर्मा व नीरज वर्मा को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और बीस हज़ार जुर्माना, भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष कैद व दस हज़ार जुर्माना के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 5 वर्ष कैद और दस हज़ार की सजा सुनाई, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने 28 जनवरी 22 को तीनों को दोषी करार दिया था. बता दें कि 6 फरवरी 2016 को संजय सोनकर अपने दो चचेरे भाई के साथ तगादा में गया था. रात 8:30 बजे जब वे लोग मेरीकाठगोल के पास पहुंचे तो वहां बाइक लेकर तीनों खड़े थे. उन लोगों ने मिलकर संजय सोनकर को गोली मार दी, उसे पीएमसीएच ले जाया गया ,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
रिपोर्ट :सत्य भूषण ,धनबाद
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