जमशेदपुर(JAMSHEDPUR)- सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातु में हुए सरिता गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में एडीजे 4राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने पति सह अभियुक्त मुन्नू गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 11मार्च को ही दोषी ठहराया था. घटना 10मार्च 2019की है जब सरिता गुप्ता की संदिग्ध मौत हो गई थी. पिता अजय प्रसाद साव को ससुरालवालों ने फोन करके सरिता के तबियत खराब होने और उसके टीएमएच में होने की बात कही थी. लेकिन जब वे टीएमएच पहुंचे तो बेटी को मृत पाया. उसके बाद उन्होंने पति मुन्ना गुप्ता, पति के भाई, बेटी की सास, जेठानी और अन्य के खिलाफ सिदगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज़ कराई. पुलिस ने जांच में पति मुन्नू गुप्ता को दोषी पाया था. प्राथमिकी के अनुसार बारीडीह की सरिता गुप्ता की शादी 2018 में बागुनहातु के मुन्नू गुप्ता से हुई थी. शादी के तीन महीने बाद से ही सरिता को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. सरिता की मौत से दो महीना पहले भी मायके से 50 हजार नगद लिया गया था. कोर्ट ने धारा 304बी और 498ए के तहत अभियुक्त पति मुन्नू गुप्ता को दोषी पाया.
रिर्पोट: अन्नी अमृता, ब्यूरो हेड जमशेदपुर
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