चाईबासा ( CHAIBASA) - पश्चिमी सिंहभूम के बंदगॉव थाना के नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में थाना प्रभारी सुबोध कुमार मुंडा को निलंबित कर दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच सहायक पुलिस अधीक्षक- सह - अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के द्वारा करायी गयी. जिसमें पाया गया कि बंदगाव थाना के स्तर से इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंम्ब हुई है. इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी की लापरवाही के लिए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा थाना के दो अन्य पदाधिकारीयों की लापरवाही के लिए दोनों पदाधिकारीयों से अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु कारण पृच्छा की गयी है । नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बंदगाव थाना में सुसंगत धराओं में प्राथमिकी दर्ज कर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त को दिनांक- 22 अप्रैल को ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है.
ये था मामला
ज्ञांत हो कि पश्चिम सिंहभूम जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के बावजूद 30 घंटे के बाद भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने की जानकारी मिली वैसे ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मामले की पूरी जानकारी मांगी और तत्काल इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराकर पीड़िता को न्याय दिलाने के निर्देश दिये.
राज्यपाल रमेश बैस ने घटना को अत्यंत दुखद बताया
राज्यपाल रमेश बैस ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिये इस प्रकार की घटना अत्यंत ही निंदनीय है। उन्होंने इस घटना पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि सभी को अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए. थाने में प्राथमिकी दर्ज करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई. यह जानकारी राजभवन कार्यालय के एक अधिकारी क्रांति कांत ने दी.
उपायुक्त ने राज्यपाल को दी प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी
गिरफ्तार आरोपी डेका मुण्डू.
राजभवन कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल के संज्ञान लेने के बाद पीड़ित नाबालिग युवती के पिता की लिखित शिकायत पर बंदगांव थाना में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा राज्यपाल को इसकी जानकारी दे दी गई है। बताया गया है कि बंदगाव कांड संख्या 14/22 दिनांक 22/04/22 धारा 366A/376(3)/323/504/506 IPC & 4/6 POCSO ACT के प्राथमिकी अभियुक्त डेका मुण्डू उर्फ डेका मुण्डा पे. मोसो मुण्डा सा.-लोगंकाटा थाना-बंदगाव, चाईबासा को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपास्थापन हेतु भेजा जा रहा है.
रिपोर्ट - अविनाश कुमार, चाईबासा.
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