रांची(RANCHI) : झारखण्ड में SIR यानी SPECIAL INTENSIVE REVISION की शुरुआत अक्टूबर से होने की संभावना है. मुख्य निर्वाचन आयोग ने  मतदाता विशेष गहन पुर्नरीक्षण को लेकर तैयारी पूरी करने का आदेश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है. ऐसे में सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकता है, और इसमें कौन से दस्तावेज को लिया जाएगा.अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें क्या प्रोसेस अपनाने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं हटेगा. इस खबर में SIR की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते है. साथ ही दस्तावेज कौन से लगेंगे. यह भी जान लीजिये.
       
गहन विशेष पुर्नरीक्षण यानी SIR(SPECIAL INTENSIVE REVISION) एक प्रक्रिया है. जिससे मतदाता सूचि में मतदाताओं का सत्यापन किया जा सके. जो लोग एक साथ दो दो जगह पर वोटर बने बैठे है. उनका सत्यापन कर एक स्थान पर ही वोटर लिस्ट से नाम को काटा जा सके. जिससे कोई व्यक्ति दो जगह पर अपने मत का इस्तेमाल ना कर सके. यह प्रक्रिया इससे पहले 2003 में की गई थी. जिसके बाद अब 2025 में फिर से इसे दोहराया जा रहा है. पूरे देश में मतदाता गहन विशेष पुर्नरीक्षण का कार्य शुरू होना है.

इस सत्यापन प्रक्रिया में अपने बूथ पर आपको BLO के जरिए प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसमें आपको 12 तरह के डॉक्यूमेंट मान्य होंगे.          

  • जन्म प्रमाणपत्र (नगर निगम/पंचायत/सरकारी निकाय से)
  • पासपोर्ट
  • मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से जारी प्रमाणपत्र
  • सरकारी सेवा पहचान पत्र या पेंशन आदेश
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र (जिलाधिकारी द्वारा जारी)
  • वनाधिकार प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC)
  • एनआरसी दस्तावेज़ (जहां लागू हो)
  • परिवार रजिस्टर (स्थानीय निकाय द्वारा जारी)
  • भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र (सरकारी कार्यालय से)
  • 1987 से पहले जारी सरकारी/पीएसयू पहचान पत्र
  • आधार कार्ड (सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार नया शामिल)

साथ ही आपको प्रति के रूप में 2003 के वोटर लिस्ट से जानकारी देनी होगी. इसे देखते हुए पहले ही चुनाव आयोग ने सभी जगह वोटर लिस्ट जारी कर दिया है.  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा साल 2003 में हुए विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की कॉपी सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई है. यह सूची सीईओ, झारखंड के वेबसाइट के दिए गए लिंक https://ceojh.jharkhand.gov.in/mrollpdf1/aceng.aspx  पर जन साधारण के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है. राज्य के प्रत्येक मतदाता से अनुरोध है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें.  वैसे मतदाता जो रोजगार अथवा अन्य प्रयोजन से राज्य के बाहर निवास कर रहें हैं तथा वहां की मतदाता सूची में जुड़ चुके हैं, वे सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची  पर भी अपना नाम देख सकते हैं.

इसके साथ ही राज्य में 18 सितंबर 2025 से 2003 के मतदाता सूची का प्रिंट कॉपी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर),  सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के कार्यालयों में भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग कृत संकल्पित है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में जुड़ने से न छूटे. 

ऐसे में अभी आपके दस्तावेज में  कोई त्रुटि है तो उसे समय से सुधरवा ले.नहीं तो जब SIR शुरू होगा तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में कई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.संभावना है कि पुरे देश में अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जा सकती है.