रांची(RANCHI) - रांची जिला प्रशासन ने राजधानी के सभी प्रतिष्ठानों में एवं प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर सड़क की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश जारी किया है. दुकानों के अंदर और बाहर भी कैमरे लगाने का निर्देश जिला उपायुक्त ने दिया है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स रांची,फुटकर थोक विक्रेता, दुकानदार संघ सोना चांदी व्यवसाई संघ रांची, गुड्स विक्रेता संघ एवं सभी प्रतिष्ठान को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है.शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि 27 जनवरी को मोराबादी मैदान रांची में अपराधिक घटनाओं एवं वर्तमान में रांची जिला में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर एवं भविष्य में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं नियंत्रण करने के लिए सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा का होना अति आवश्यक निर्देश दिया है. प्रतिष्ठानों के संचालक,मालिक, दुकान,शॉपिंग मॉल,संस्थान में उच्च स्तर पर (HD) सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश जारी किया है, साथ ही उसके डीवीआर में 30 दिनों का 24 * 7 निर्बाध वीडियो फुटेज सुरक्षित करने एवं समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है. बाहरी कैमरे के डीबीआर के फीड को जिला कंपोजिट कंट्रोल रूम रांची को उपलब्ध कराना होगा. लोगों की जानमाल की क्षति न हो एवं राज्य शहर में विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था बनी रहे. पत्र में वार्षिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक नगर राज्य को भेजते हुए उसके प्रति अधिक उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का समय दिया है. यह पत्र रांची उपायुक्त ने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स रांची,फुटकर थोक विक्रेता, दुकानदार संघ रांची, सोना चांदी व्यवसाई संघ रांची, रांची गुड्स विक्रेता संघ रांची, सभी प्रतिष्ठान रांची जिला को निर्देश दिया है कि दुकानों के अंदर और बाहर सड़क की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सुनिश्चित करें .
रिपोर्ट :रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो)
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