जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) : कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर अवैध निकासी के आरोपों में घिरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री आज विधायक सरयू राय के खिलाफ अपनी तरफ से कोर्ट में किए गए शिकायतवाद पर बयान देने के लिए जमशेदपुर कोर्ट पहुंचे. हालांकि कोर्ट में उनका बयान नहीं हुआ.
माननीय न्यायालय ने कहा कि इस मुकदमे का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के अधीन नहीं बनता है. यह मामला चाईबासा के न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एमपी एमएलए कोर्ट का क्षेत्रवार अलग कोर्ट का गठन किया गया है. कोल्हान के लिए चाईबासा में कोर्ट गठित है. इसी कारण से आज न्यायालय ने मंत्री जी का बयान नहीं लिया.
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L P Mishra
3 years agoVery important news and informative about MPs and MLAs separate court . Excellent coverage !