रांची- लगभग 2 साल के बाद आईपीएस अनुराग गुप्ता को निलंबन से मुक्ति मिली है. राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है.इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था. अनुराग गुप्ता पर आरोप है कि राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया था. इसके अलावा उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को भी धमकाने का उन पर आरोप लगा था.
इस पूरे प्रकरण की कॉल रिकॉर्डिंग की गई थी चुनाव के बाद तत्कालीन जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने यह टेप जारी किया था. इसमें एडीजी अनुराग गुप्ता ने विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साहब से बात की थी. इस सनसनीखेज मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की गई थी. आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया था.
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