रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है. 13 मई को मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जज एसएन प्रसाद की बेंच में यह मामला लिस्टेड है.पिछले दिनों सुनवाई की तारीख पर कोर्ट नहीं बैठी थी. इस कारण कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाया. शुक्रवार को बेंज की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने ही स्तर से अनगड़ा में खनन पट्टा लेने वाले मामले की सुनवाई होगी.
मुख्यमंत्री के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम खनन पट्टा लिया है. यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की शर्तों का उल्लंघन है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दें.
भाजपा का आरोप मुख्यमंत्री ने किया पद का दुरुपयोग
इधर भाजपा ने भी राज्यपाल को ज्ञापन देकर कहा था कि मुख्यमंत्री ने खनन पट्टा लेकर पद का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को अपना जवाब देने के लिए 10 मई का डेटलाइन तय किया था लेकिन मुख्यमंत्री ने मां की तबीयत का हवाला देते हुए और समय की मांग की थी भारत निर्वाचन आयोग ने 10 दिनों की मोहलत दी है.
हाईकोर्ट में दायर याचिका बदनाम करने की कोशिश
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका उन्हें बदनाम करने की कोशिश है. वह कानून का सम्मान करते हैं. बीजेपी झारखंड मैं एक लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करना चाहती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब दे दिया है. 13 मई यानी शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है.
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