रांची(RANCHI): नाबालिग को फुसलाकर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को सिविल कोर्ट ने दोषी पाया है. पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी अफरोज को आईपीसी की धारा 366,376(3) और पोक्सो 4,8 के तहत दोषी पाया है. मालूम हो कि 24 फरवरी,2021 को अफरोज अंसारी ने अपने ही गांव की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. उसने शादी करने का आश्वासन दिया था. बाद में शादी से इंकार कर दिया. इस मामले में मांडर थाना में अफरोज अंसारी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया.अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को पेश किया गया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी पाया. 25 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस मौके पर अभियुक्त और पीड़िता के परिजन मौजूद थे.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार, 25 जनवरी को सुनाया जाएगा फैसला, जानिए मामला
नाबालिग को फुसलाकर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को सिविल कोर्ट ने दोषी पाया है. पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी अफरोज को आईपीसी की धारा 366,376(3) और पोक्सो 4,8 के तहत दोषी पाया है. मालूम हो कि 24 फरवरी,2021 को अफरोज अंसारी ने अपने ही गांव की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.

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