रांची(RANCHI): कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने राज्य जाति छानबीन समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है. राज्य जाति छानबीन समिति ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया था. इसके बाद से समरी लाल की विधायिका पर तलवार लटक रही थी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो दोबारा जांच करा सकती है. समरी लाल की याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई.
बता दें कि समरी लाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगा था. समरी लाल ने जिस प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग को दिया था. इसके बाद से समरी लाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का मामला गरमाया और इसकी जांच राज्य सरकार ने जाति छानबीन समिति को सौंपी थी. इस समिति ने समरी लाल के प्रमाण पत्र को गलत बताया था. इसके बाद इस आदेश को समरी लाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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