टीएनपी डेस्क(TNP DESK): देश में नोटबंदी के बाद RBI ने एक फिर बड़ा फैसला लिया है. दो हजार के नोट को वापस बैंक में जमा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. RBI ने निर्देश जारी करते हुए बैंक को दो हजार का नोट नहीं देने का निर्देश दिया है. यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है.फिलहाल नोट 30 सितंबर वैध रहेंगे. इस तिथि से पहले पैसों को बैंक में जमा करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आपके लाखों रुपये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन कर रह जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक को सलाह दिया है कि तत्काल बैंक से नोट जारी करना बंद कर दे.        

बैंक में कर सकते है जमा 

अगर आपके पास दो हजार के नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है. 30 सितंबर से पहले नजदीकी बैंक में यह पैसा जमा कर सकते है. ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने पूरी तरह से नोट को प्रतिबंध किया है. दो हजार के नोट को वापस बैंक में जमा करने के लिए एक लंबा समय लोगों को दिया गया है. जिससे किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े. एक बार में बीस हजार रुपये अपने बैंक खाता में जमा कर सकते है. फिलहाल इतना ही बैंक को जमा लेने का आदेश दिया गया है.बता दे कि RBI ने 2018-19 में ही दो हजार के नोट की छपाई बंद कर चुकी थी. जब से नोट छापना बंद किया गया था उसी समय से यह बात चर्चों में थी की आरबीआई कभी भी नोट बंदी की घोषणा कर सकती है. 

बाजार से गायब हो गए दो हजार के नोट 

जैसे ही 2016 में सरकार ने पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट को बंद करने का घोषणा किया था. उसके बाद दो हजार के नोट को लॉन्च किया गया था.करीब आठ साल बाद फिर उसी दो हजार के नोट को बंद करने का फैसला  लिया है.बताया जा रहा है कि नोट बंद करने के पीछे का कारण है कि दो हजार का नोट बाजार से गायब हो गया था. काला धन इकट्टा करने वालों के लिए पैसा रखने का एक नया औजार दो हजार का नोट मिल गया था. यह मामला लोकसभा में भी गूंज चुका है. लेकिन अब आरबीआई ने विज्ञप्ति जारी करते हुए इसे बंद कर दिया है.