कोडरमा(KODERMA): देश में कोविड 19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका अनुपालन नहीं करने पर आपको 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है.
रेलवे के नए आदेश के तहत अब कोई भी यात्री जो स्टेशन पर जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं उन्हें अब अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें रेलवे के नियम का उल्लघंन करने का दोषी माना जाएगा और उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूला किया जाएगा. नए नियम को तत्काल प्रभावी से लागु कर दिया गया है.
आदेश छः माह तक के लिए प्रभावी
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने नए आदेश को अगले छह माह तक के लिए प्रभावी किया है। इस अवधि के दौरान सभी को स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है नहीं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि रेलवे ने कहा है कि यदि स्थिति सामान्य होती है तो उक्त आदेश को वापस भी लिया जा सकता है. रेलवे प्रबंधन का कहना है कि जो भी उक्त आदेश को नहीं मानता है तो उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
पहले 200 था फाइन
हालांकि पहले यात्रा के दौरान आदेश की अवहेलना करने पर 200 रुपये जुर्माना वसूला जाता था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. आरपीएफ और स्टेशन में कार्यरत टिकट निरीक्षकों को भी आदेश दिया गया है कि जो भी यात्री आदेश का उल्लघंन करते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाए.
रिपोर्ट :अमित कुमार ,झुमरी तिलैया ,कोडेरमा
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