देवघर (DEOGHAR) : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखण्ड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना राज्य के NFSA (National Food Security Act) अथवा JSFSS (Jharkhand State Food Security Scheme) राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल में सब्सिडी दी जानी है. इस योजना के लाभ हेतु आवेदक मोबाइल App के माध्यम से आवेदन करेंगे.
आवेदन हेतु अर्हता:-
1.आवेदक को राज्य के NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए.
2.राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का Verified Aadhar संख्या अंकित होना चाहिए.
3.आवेदक के आधार से Linked बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए.
4.आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
5.आवेदक का दो पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
6.आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाइल संख्या पर OTP जाएगा.
7.OTP Verification के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम Select करते हुए वाहन संख्या एवं Driving Licence डालेंगे.
8.वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के Login में जाएगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाएगा.
9.Verify होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के Login में जाएगी.
इसके अलावे उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखंडो के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया है. वे अपने-अपने प्रखण्ड अन्तर्गत अधिक से अधिक आवेदकों का निर्धारित मोबाइल App के माध्यम से संग्रहित विहित प्रपत्र में कराना तथा पंजीकरण की स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे. पंजीकरण के पश्चात लाभुक App के माध्यम से सब्सिडी हेतु दावा कर सकें. साथ ही सभी पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.
रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा, देवघर
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