धनबाद(DHANBAD):  एसी व फर्स्ट क्लास टिकट पर-घरेलू  सामान - 1000 केजी,गैर घरेलू  सामान - 500 केजी,नन एसी टिकट पर-घरेलू  सामान - 500 केजी,गैर घरेलू  सामान - 300 किलो. यह आया है रेलवे का नया अपडेट. अब इसी मात्रा में यात्री अपने टिकट के साथ सामान बुक करा सकते है. अपने टिकट पर सामान बुक करा कर ले जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने मात्रा निर्धारित कर दी है.  घरेलू सामान ज्यादा तो गैर घरेलू सामान तुलना में कम बुक हो सकेंगे. 

 रेलवे का यह  नया आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.  हालांकि ट्रांसफर मामलों में रेलवे की इस बाध्यता से लोगों को छूट मिल सकती है.  अगर किसी का ट्रांसफर हो गया है और घरेलू सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर को जाना है, तो तय क्षमता से अधिक घरेलू सामान ले जा सकते है.  एसी  और नॉन एसी दोनों क्लास के टिकट पर यह सुविधा मिल सकती है. 

इसके लिए रेलवे के कमर्शियल सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी.  इस सुविधा का लाभ गैर घरेलू सामान के लिए नहीं लिया जा सकता है.  पार्सल की बुकिंग न्यूनतम 5 मिनट स्टॉपेज  वाले स्टेशन के लिए होती थी.  नए नियम में यह  व्यवस्था उन ट्रेनों के लिए भी की गई है, जिन ट्रेनों का स्टॉपेज  किसी स्टेशन पर 5 मिनट से कम है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो