रांची (RANCHI) - कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है. बता दें कि हाई कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा के साथ 3 लाख रुपय का जुर्माना का फैसला भी सुनाया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. बंधु तिर्की अब विधायकी से वंचित हो गए हैं.
क्या है मामला
बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था.साल 2005-2009 के बीच उन्होंने संपत्ति अर्जित की.उनके ऊपर 6 लाख 28 हजार 698 रुपए ज्ञात स्रोत से अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस फैसले से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधायक की खतरे में पड़ गया है. सजा के ऐलान के बाद फिलहाल बंधु तिर्की को जमानत मिल गई है.
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