रांची(RANCHI): मांडर के विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की विधानसबभा की सदस्यता समाप्त हो गई है. इस संबंध में झारखण्ड विधानसभा की ओर से आज  अधिसूचना जारी किया गया है. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. नियम के मुताबिक अगर, किसी भी नेता को दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो वह विधायक नहीं रह सकता हैं. फैसला आने के बाद से ही ये तय हो चुका था कि बंधु तिर्की की विधायकी जाएगी. मगर, इसके आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार था. मगर, अब विधानसभा द्वारा जारी पत्र के बाद अब ये साफ हो गया कि अब बंधु तिर्की विधायक नहीं रहे. विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है.  अब बंधु तिर्की अगले छह सालों तक कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.