टीएनपी डेस्क(TNP DESK): रांची के राजकुमार और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है. आम्रपाली ग्रुप और एमएस धोनी के बीच में लेनदेन का मामला चल रहा है. धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये लेने है. वहीं, दूसरी ओर ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं.

आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहां पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में बनी इस कमेटी के जिम्मे मामले को सुलझाने का काम था. मामला नहीं सुलझा जिसके बाद पीड़ितों द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया. सर्वोच्च अदालत में पीड़ितों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, अगर कंपनी धोनी को पैसा देगी तो हमें फ्लैट नहीं मिल पायेंगे. आपको बता दें कि उस समय धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेडर थे.

नोटिस में क्या है जानिए

क्रिकेट जगत में कप्तान कूल के नाम से मशहूर धोनी ने हाई कोर्ट से इस मामले में मध्यस्थता की मांग की थी. अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में धोनी को नोटिस जारी किया है. दरअसल, माही की उस अर्जी के बाद आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसी मामले में शीर्ष अदालत ने धोनी को नोटिस थमाया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है.