TNP DESK- बिहार में चुनावी साल चल रहा है. ताबड़तोड़ प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे है. नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही थी. कहा था कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए है. इसके बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 36 अन्य प्रस्तावों के साथ शिक्षक बहाली में 84.4% डोमिसाइल लागू कर दिया गया है. सरकार का निर्णय है कि शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक नियुक्ति में 84.4% सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होगी. 2025 में होने वाली चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली (BPSC TRE 4) में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी.
हालांकि बिहार के अभ्यर्थियों को इसके लाभ के लिए आवेदन के समय अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके लिए निवास प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा. मतलब आवासीय प्रमाण पत्र दिखाकर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल का लाभ नहीं लिया जा सकेगा. इसके लिए अलग से दस्तावेज देने होंगे. सूचना के मुताबिक जिन छात्र-छात्राओं ने बिहार में रहकर मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई की है. उन्हें ही डोमिसाइल नीति का लाभ मिलेगा. इसका सत्यापन डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट से किया जाएगा.
यानी जो व्यक्ति 10वीं या 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड या राज्य के ही किसी सीबीएसई जैसे अन्य बोर्ड के स्कूल से परीक्षा पास की है, उन्हें ही शिक्षक बहाली में डोमिसाइल का लाभ मिल पाएगा. अगर किसी अभ्यर्थी के पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन उनके मैट्रिक और इंटर पास का सर्टिफिकेट बिहार से बाहर का है, तो उन्हें डोमिसाइल का लाभ नहीं मिल पाएगा. संभावना है कि सितंबर 25 के पहले सप्ताह में यह परीक्षा होगी. बता दे की पूर्व में हुई तीन चरणों की शिक्षक बहालियों में अनारक्षित पदों पर डोमिसाइल लागू नहीं था. इस वजह से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में टीचर बन गए थे.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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