धनबाद(DHANBAD): अमूमन यह माना जाता है कि निजी कंपनियों में अधिक दिनों तक नौकरी करने से "स्टैग्नेशन" की स्थिति बन जाती है. इस वजह से युवा हर 2-4 साल पर नौकरी बदलने का प्रयास करते है. अब ऐसे नौकरी बदलने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है. नौकरी बदलिए और पीएफ खाते की चिंता मत कीजिये. एक सप्ताह के भीतर पीएफ खाता ट्रांसफर हो जाएगा.
मतलब नौकरी बदलने पर पुराने भविष्य निधि खाते की रकम को नए खाते में भेजने के लिए अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पीएफ खाते की राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अब समय में बांधने जा रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए सॉफ्टवेयर सिस्टम 3. 0 के तहत कोर बैंकिंग जैसी सुविधा देगा. जिसके तहत आवेदन के तीन से सात कार्य दिवस में पुराने खाते की राशि नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया का परीक्षण अभी तक सफल रहा है. शुरू में राशि ट्रांसफर की अवधि अधिकतम 7 दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद इस कम किया जा सकता है. भविष्य में रियल टाइम ट्रांसफर प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है. जिसमें तत्काल से लेकर अधिकतम 24 घंटे के अंदर राशि नए खाते में ट्रांसफर हो सकती है. नियमों के तहत नौकरी बदलने पर अपनी भविष्य निधि को नए खाते में ट्रांसफर कराना जरूरी होता है. अगर कोई खाता 3 वर्ष तक सक्रिय नहीं रहता है, तो उस पर मिलने वाला सालाना ब्याज बंद हो जाता है.
दरअसल, ईपीएफओ की योजना के हिसाब से फरवरी 2026 तक आधार कार्ड नंबर और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए आसानी से पीएफ राशि को नए खाते में भेजा जा सकेगा. केवाईसी होने के बाद प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. अभी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के बाद पुराने और नए नियोक्ता का सत्यापन किया जाता है. जिसके बाद धनराशि को ट्रांसफर होता है. इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन कोर बैंकिंग व्यवस्था के तहत सिस्टम को यह पता रहेगा कि पुराने पीएफ खाते में कितनी धनराशि थी और कर्मचारियों ने नई नौकरी कब शुरू की है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो

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