रांची (RANCHI) : डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजा है, जिसमें अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने की बात कही गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि 30 अप्रैल 2025 से डीजीपी के तौर पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति विधि सम्मत नहीं है, इसलिए उस दिन से वे सेवानिवृत्त माने जाएंगे. बताते चलें कि इससे संबंधित पहले भी दो बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेज चुका है.
राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था जवाब
वहीं केंद्र द्वारा डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने के बाद अपना जवाब भेजा था. 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के आदेश पर असहमति जताया था. केंद्र को भेजे गए जवाब में डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम को सही बताया गया है. कहा है कि सरकार द्वारा बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनाई है. पत्र में यह भी कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है. कोर्ट को अभी यह तय करना है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमों के अनुरूप है या नहीं. इसलिए इस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उन्हें पद से हटाना सही नहीं है.
अनुराग गुप्ता को पिछले साल 27 जुलाई को बनाया गया था डीजीपी
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 27 जुलाई, 2024 को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया था. अनुराग गुप्ता ने अजय कुमार सिंह से प्रभार लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रभारी डीजीपी के पद से अनुराग गुप्ता को हटा दिया था. विधानसभा चुनाव में सरकार गठित होने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर फिर से तैनात कर दिया.
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