रांची(RANCHI)- सेना जमीन घोटाले में करीबन नौ दिनों की पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन को बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया. रिमांड की अवधि खत्म होने पर मंगलवार को उन्हे ईडी के स्पेशल कोर्ट में दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हे बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेजे जाने का आदेश दिया गया. कहा जा रहा है कि जेल जाने की खबर सुनते ही छवि रंजन के चेहरे पर खुशी की एक स्पष्ट लकीर देखी जा रही थी, मानों वह कह रहे हों कि चलो जेल में सही, कम से कम अब ईडी के सवालों से मुक्ति तो मिलेगी, यहां तो हर घंटे कोई ना कोई अधिकारी आ धमकता था और अपने सवालों की लम्बी फेहरिश्त थमा देता था, और बूझे मन से ही सही, इन सवालों का जवाब देना तो पड़ता ही था.
लेकिन इसके साथ ही छवि रंजन की एक फरमाइश से कोर्ट भी परेशानी में पड़ता दिखा, दरअसल छवि रंजन ने कोर्ट से जेल के खाने की शिकायत की थी, उनका कहना था कि जेल का खाना हजम नहीं होता, उन्हे घर का खाना या बाहर से खाना लाने की छूट्ट दी जाय, ताकि वह अपने विशेष लजीज व्यंजनों का रसास्वादन कर सकें.
ईडी वकील शिव कुमार काका ने किया इसका विरोध
लेकिन छवि रंजन की इस फरमाइश को ईडी के वकील शिव कुमार काका ने जोरदार विरोध कर दिया. शिव कुमार काका ने कहा कि जेल जेल होता है, यहां कोई आम और खास नहीं होता, सबों के लिए एक व्यवस्था होती है, और हर किसी को इसका पालन करना होता है. यही जेल का दस्तूर है. आप भी जेल के लजीज व्यंजनों का ही आनन्द लीजिये. जेल मैनुअल की यही व्यवस्था है, जिसके बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जेल में आपको जेल के नियमों के अनुसार ही रखना और खाना होगा, इस मामले में आपके साथ कोई मुरौवत नहीं की जा सकती.
पांच मई को किया गया था गिरफ्तार
ध्यान रहे कि लम्बी पूछताछ के बाद पांच मई को छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद सात मई को ईडी ने एक बार उन्हे रिमांड पर लिया जो 16 मई तक चला, जिसके बाद रिमांड की अवधि खत्म हो गयी और उन्हे ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हे एक बार फिर से बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया
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