टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलायी जाती हैं. जिसमें अलग-अलग तरीकों से उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाता है. वहीं बिहार सरकार की ओर से युवाओं को नया उद्योग धंधा शुरू करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है. जिसका नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है. इस योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. वहीं प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जाती है.

योजना के पैसे से आप कई तरह का कारोबार शुरु कर सकते है

सरकार की ओर से मिली आर्थिक राशि से युवा कई तरह का कारोबार को शुरू कर सकते हैं इसके तहत आप कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्नीचर, मसाला उत्पादन, बेकरी या इस तरह के 50 से अधिक कारोबार शुरु करके आत्मनिर्भर बन सकते है.मुख्यमंत्री उद्योग योजना के पीछे बिहार सरकार का उदेश्य राज्य के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है, वहीं उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है.

पढ़ें क्या है योजना की शर्तें

इस योजना को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसको पूरा करना काफी जरूरी है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिल सकता है जो बिहार के स्थिायी निवासी है. आवेदन करनेवाले की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 50 साल होना चाहिए. वहीं आवेदनकर्ता 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदनकर्ता अति पिछड़ा, अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति का होना चाहिए.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की जरुरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है.

  1. आय प्रमाण पत्र.
  2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  3. आधार कार्ड.
  4. पैन कार्ड.
  5. जाति प्रमाण पत्र.
  6. कैंसिल चेक.
  7. बैंक डिटेल
  8. मार्कशीट
  9. पासपोर्ट साईज फोटो
  10. मोबाइल नंबर

इस तरह करें योजना के लिए आवेदन

यदि आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उद्योग विभाग की साइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अब मांगी गई सभी जानकारी को सही सही सही भरना है. इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, इसकी मदद से आप दोबारा लॉगिन करें, सभी जानकारी के साथ डॉक्यूमेंट का अटैच करके फॉरम सबमिट कर दें.