रांची(RANCHI) : शुक्रवार का दिन लालू यादव के लिए शुक्र भरा रहा. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. लालू यादव के बीमारी,उम्र और आधी सजा का हवाला देकर बेल अपील की गई थी. इसके आधार पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. लालू यादव सोमवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
खुशी का माहौल
बेल मिलते ही लालू यादव के समर्थकों में भी खुशी देखी गई. जैसे बेल की सूचना मिली, वैसे ही बड़ी संख्या में राजद नेता अधिवक्ता प्रभात कुमार के आवास पर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई दी.
एम्स में भर्ती हैं लालू
लालू यादव पर डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से अधिक रुपए के अवैध निकासी का मामला दर्ज है. सीबीआई कोर्ट ने उन्हे दोषी करार दिया था. जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था. वहीं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतर इलाज से लिए एम्स दिल्ली में भर्ती करा दिया गया था. फिलहाल लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती हैं.
इन शर्ताें पर मिली जमानत
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू यादव को सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लालू यादव सोमवार तक जेल से बाहर आसकते हैं. बकौल प्रभात कुमार, रिलीज ऑर्डर कोर्ट के द्वारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा को भेजा जाएगा जिसके बाद वह रिलीज हो जाएंगे.
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