रांची (RANCHI) : पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत में पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को रखा गया.  अब अगली सुनवाई चार मई को होगी.   

"आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव चाहती है सरकार" 

सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा. उनके मुताबिक़ शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है. 4 मई को होने वाली सुनवाई में क़ानूनी बिंदुओं पर सुनवाई है.झारखंड सरकार इस मामले में अपना जवाब अदालत में दाखिल कर चुकी है. राज्य सरकार की ओर से पल्लवी लांगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं. बता दें कि गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देना सुनिश्चित किये जाने की मांग की है. उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है.  याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव चाहती है.