रांची (RANCHI) : मांडर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है.  न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने प्रोविजनल बेल को कंफर्म किया है. 

बंधु तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले 28 मार्च को सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. बंधु ने कोर्ट में दायर याचिका कर सीबीआई के कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि उनपर जो आरोप लगाया गया है, वह सीबीआई कोर्ट साबित नहीं कर सकी है. बावजूद इसके उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है.