रांची (RANCHI) : राजधानी रांची में जमीन घोटाले में शामिल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि इससे पहले ईडी कोर्ट ने भी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया था. लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.
बता दें कि आज झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ईडी की ओर से अनुसंधान पूरा किया गया है. अनुसंधान सही समय में पूरा किया गया. जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है.
दरअसल जेल में बंद आईएस छवि रंजन ने रांची PMLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें डिफॉल्ट बेल दी जाए. इससे पहले आईएस छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी. जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गई है. इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.
Recent Comments