रांची - झारखंड सरकार मनरेगा योजना के तहत काम करने वालों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए एक नया प्रावधान बना रही है यह प्रावधान मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जा रहा है. योजना के तहत काम करने वाले मजदूर अगर किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है तो अब उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा. पहले यह राशि मात्र
75000 रुपए थी.
घायल होने पर मिलेगा 1 लाख रूपये
प्रावधान के तहत यह भी रखा गया है कि अगर हादसा के दौरान कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा. झारखंड में मनरेगा योजना के तहत औसतन 4 लाख मजदूर काम करते हैं.इस प्रावधान से योजना में काम करने वालों को एक मानसिक सुरक्षा का भाव मिलेगा.

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