रांची(RANCHI): कांके से भाजपा विधायक समरी लाल से संबंधित इलेक्शन पिटिशन पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सुरेश बैठा ने इस इलेक्शन पिटिशन में समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया है. समरी लाल की ओर से इस मामले में बहस पूरी हो गई है. गवाह भी पेश हो गए हैं. इस प्रकार सुनवाई का काम आगे बढ़ा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर निर्धारित की है. कोर्ट में इस दौरान दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे.
जानिए क्या है मामला
दरअसल कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. जिसके आलोक में समरी लाल के पक्ष में गवाही हुई जिसमें विधायक समरी लाल की ओर से गवाहों की गवाही हुई थी. इस दौरान विनोद राम की गवाही हुई, इसमें उसने बताया कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से ही रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है. वही मामले में सुरेश बैठा के अधिवक्ता ने उसका क्रॉस एग्जामिन किया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा ने पैरवी की.
सुरेश बैठा ने की थी निर्वाचन रद्द करने की मांग
बता दें कि वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे तो वहीं उनके निकटतम रहे कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेश बैठा ने उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है. बता दे विधायक पर आरोप है कि उनका जाति प्रमाणपत्र फर्जी है. विधानसभा सदस्यता समाप्त नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने अदालत में न्याय की गुहार लगाई है. इसपर सुनवाई चल रही है. इसी बाबत आज कोर्ट की करवाई आगे बढ़ी है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कांके विधायक समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को रद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. बात दे इससे पूर्व अप्रैल के महीने में सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. अदालत ने शिकायतकर्ता सुरेश बैठा को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था. अदालत ने इनको भी मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. आज समरी लाल की ओर से इस मामले में बहस पूरी हो गई है. गवाह भी पेश हो गए हैं. इस प्रकार सुनवाई का काम आगे बढ़ा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर निर्धारित की है.

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