पलामू (PALAMU) : क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अस्पतालों की विभिन्न सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर कई प्रावधान एवं मापदंड तय किये गए हैं. नियमों का उल्लंघन कर बिना पंजीकरण अस्पताल, क्लिनिक एवं जांच घर का संचालन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. ये बातें सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने मंगलवार को क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित ऑरिएंटशन कार्यक्रम में कही. डॉ अनिल कुमार ने बिना रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य संस्थान,क्लीनिक और जांच घर चलाने वाले संचालक को एक्ट का पालन कर संचालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि अगर जांच में रजिस्ट्रेशन नही पाया गया तो उनपर कड़ी कार्यवाई की जाएगी. कार्यक्रम में एक्ट के प्रावधानों को लेकर चर्चा हुई.
सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में चलने वाले अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, क्लिनिक, लैब,आदि को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है. एक्ट में अस्पतालों की विभिन्न सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर कई प्रावधान एवं मापदंड तय किये गए हैं. एक्ट के मापदंडों की उलंघन पाए जाने पर 5 हजार से 5 लाख तक जुर्माने से लेकर पंजीकरण रद्द करने तक का प्रावधान है.
इनको कराना होता है पंजीकरण
क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी एवं योगा चिकित्सा पद्धति से सम्बंधित अस्पताल, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक एवं लेबोरेट्री (जांच केंद्र) को पंजीकरण करना अनिवार्य है. नवीन पंजीकरण विभाग की वेबसाइट clinicalestablishments.gov.in पर जाकर संस्था से सम्बंधित जानकारी अपलोड कर किया जा सकता है.
कार्यक्रम में हुसैनाबाद के अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रत्नेश कुमार, मनातू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. डीके सिंह, नीलांबर-पीतांबरपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव कुमार सहित निजी अस्पताल संचालक उपस्थित थे.
रिपोर्ट : समीर हुसैन (पलामू )
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