धनबाद (DHANBAD) : कोल इंडिया में अनुकंपा पर नौकरी मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है. जानकारी के अनुसार कोयला कंपनियों में आश्रित विवाहित बेटी को नियोजन संबंधी पूर्व के आदेश में बदलाव किया गया है. इसे अब 11 जून 2024 की जगह 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा. गुरुवार को दिल्ली में कोल इंडिया की अनुकंपा नियोजन की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनने की बात कही जा रही है. इस फैसले में यह भी हुआ है कि नौकरी लेने के बाद यदि बेटा या बेटी- मां अथवा पिता का ख्याल नहीं रखेंगे, तो 25% वेतन मां अथवा पिताजी, जो भी जीवित रहेंगे, उनको देना होगा. लगातार शिकायतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
नियोजन के समय नौकरी लेने वाले आश्रितों को एक शपथ पत्र देना होगा
नियोजन के समय नौकरी लेने वाले आश्रितों को एक शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में इस बात का जिक्र करना होगा. सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में बात लगभग फाइनल हो गई है. एक और बैठक के बाद इसे लागू करने के लिए कोल इंडिया मैनेजमेंट को भेज दिया जाएगा. बैठक में कई और फैसले लिए गए है. कोयलाकर्मी की मौत के 3 साल तक आश्रित अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते है. पहले एक वर्ष के अंदर आवेदन करने का नियम था. आवेदन का प्रारूप हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध रहेगा.
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र का प्रावधान किया गया ख़त्म
यह भी निर्णय लिया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर या शपथ पत्र के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा. पहले की तरह नोटरी के माध्यम से
शपथ पत्र देना है. रिलेशनशिप प्रमाण पत्र में भी यही सिस्टम लागू होगा. आश्रित के प्रमाण पत्र मैट्रिक अथवा नॉन मेट्रिक में जो उम्र है, वही मान्य होगा. जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके उम्र निर्धारण एक साथ होगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल की व्यवस्था होगी. इन निर्णय से अनुकंपा पर नौकरी लेने वालों को सुविधा मिलेगी. इस बैठक में मैनेजमेंट और मजदूर संगठनों के नेता मौजूद थे. आम समिति से यह निर्णय लिया गया बताया गया है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो
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