धनबाद(DHANBAD): रंगदारी के एक मामले में सांसद ढुल्लू महतो सहित अन्य को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है. रंगदारी के लिए बीसीसीएल की रेल साइडिंग में लाइन बिछाने के काम को बाधित करने के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने नामजद आरोपी सांसद ढुल्लू महतो , आनंद शर्मा और रामेश्वर साव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सांसद सहित अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे. यह मामला बरोरा थाने में 3 अगस्त 2021 को दर्ज हुआ था.
पुलिस ने बीसीसीएल के सोनारडीह से शताब्दी माइंस तक रेल लाइन बिछाने के कार्य में लगी एजेंसी के पेटी ठेकेदार के मालिक की लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 अगस्त 2021 को साइडिंग पर काम चल रहा था. रामेश्वर महतो और आनंद शर्मा 10 -12 लोगों के साथ कार्य स्थल पर पहुंचे और कहा कि विधायक जी(उस समय ढुल्लू महतो विधायक थे ) बोले हैं, काम बंद कर दो.
कंपनी के मालिक को बुलाओ और मैनेज करो. बिना रंगदारी दिए एक इंच काम नहीं करने दिया जाएगा. इसके बाद वहां काम बंद हो गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सांसद ढुल्लू महतो , आनंद शर्मा व रामेश्वर साव के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन न्यायालय में आरोप साबित नहीं कर सका.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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