Techno Post: स्पैम कॉल के नाम पर लोगों को ठगने वालों पर सरकार अब जल्द नकेल कसने वाली है. अगले महीने की शुरुआत से स्पैम कॉल्स और फेक कॉल्स को लेकर देश में एक नया नियम लागू होने वाला है. यह नया नियम टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) की ओर से लागू किया जा रहा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा अपने सोशल मीडिया X अकाउंट पर इस नियम को लेकर जानकारी दी गई है. टेलीकॉम रेगुलेटरी (TRAI) के इस नए नियम के अंतर्गत टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह नियम 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा.

क्या है नियम

इन नए नियमों के अनुसार, अगर किसी भी टेलीकॉम संस्था द्वारा स्पैम कॉल या निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल की गई तो उस संस्था के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा सभी टेलीकॉम रिसोर्स को काटने के साथ साथ 2 साल तक के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों द्वार ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा. वहीं, नियम लागू होने के बाद से URL/APK वाले ऐसे किसी भी मैसेज को भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही टेलीमार्केटिंग के लिए प्रमोशन कॉल और मैसेज के लिए सरकार ने नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है. जिसके तहत अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को इसी नंबर सीरीज से ग्राहकों को प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे.

3 महीने में 10 हजार से भी ज्यादा के भेजे गए हैं स्पैम मेसेज

इन नियमों के लागू हो जाने से अब यूजर्स को स्पैम या अनचाही कॉल्स और मैसेज से छुटकारा मिलेगा. वहीं, यूजर्स की सुविधा के लिए ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को TRAI द्वारा लागू किए जा रहे इस नए नियम में शामिल किया गया है. जिससे स्पैम कॉल के नाम पर होने वाली ठगी पर रोक लगेगी. बता दें कि, दूरसंचार विभाग द्वारा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे जा चुके हैं. दिनबदिन ठगी के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए ही सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं.