टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस कानून पर पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार कोई केस दर्ज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जो लोग 124 A के तहत जेल में बंद हैं, वे जमानत के लिए कोर्ट जाएं.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे या फिर कोर्ट नए सिरे से कोई आदेश दे दे, तब तक इस कानून पर रोक लगी रहेगी. राजद्रोह के जितने भी लंबित मामले हैं, वे यथास्थिति में रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी करेगी.
राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा, लंबित मामले ठंडे बस्ते में

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