रांची(RANCHI): झारखण्ड में 13 मई से पहले चरण के मतदान की शुरुआत होनी है ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव होने से पहले सभी चुनावी क्षेत्र को ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है. मतदान को देखते हुए प्रशासन क़े ओर से सभी तरह के शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. जिससे ड्राई-डे के दिन शराब के शौकीनों को शराब नहीं मिल पाता है. लेकिन क्या आपको मालूम है? वोट के दिन क्या कोई मतदाता शराब पीकर वोट देने जा सकता है, शराब पीकर पोलिंग बूथ पर जाने से शख्स को वोट देने से रोका जा सकता हैं या फिर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है?
आखिर क्यों मतदान क़े दिन शराब की बिक्री पर रोक रहती है?
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव हो रहे क्षेत्रों में नोटिस जारी कर शांतिपूर्ण और बिना बाधा के चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तरह के देशी शराब, विदेशी शराब, , भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट और कैंटीन को मतदान की समाप्ति तक बन्द करने का आदेश दिया जाता है. अकसर कुछ उपद्रवियों द्वारा शराब पी कर हुडदंग मचा कर शान्ति के महौल को भंग करने की कोशिश की जाती है. लेकिन, चुनाव के दौरान अगर आप इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप पर आचार संहिता उल्लंघन के साथ आईपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है.
क्या शराब पीकर वोट डाल सकते है?
शराब उन जगहों पर बन्द रहती है जहां वोटिंग होती है. लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई शख्स वोटिंग के दिन अपने घर में शराब पीकर जा सकता है? क्या अगर कोई व्यक्ति शराब पी कर वोट डालता है तो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है? या उस वोटर को वोट देने नहीं दिया जाएगा. इन सारे सवालों का जवाव जानने से पहले यह जान लें कि शराब पीना गुनाह नहीं है. अगर शराब पीकर गलत व्यवहार किया जाये या आपके शराब पीने से दूसरों को दिक्कत हो तो यह गुनाह है. चुनाव आयोग के अनुसार कहा गया है कि चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहती है. अगर कोई शराब का दुकान खुला है या कोई उम्मीदवार शराब बांट रहा है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं. लेकिन, अगर कोई शख्स अपने घर में शराब पीता है और शराब पीकर शांति से वोट देने आता है तो उस पर बेवजह मामला दर्ज नहीं किया जा सकता हैं. लेकिन शराब पीकर कोई उपद्रव फैलाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी.
शराब पीकर पोलिंग स्टेशन के अंदर हुड़दंग करना पड़ जाएगा मंहगा
शराब पीकर अगर कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर या उसके आस-पास हुड़दंग करता है,किसी पार्टी के उम्मीदवार का जयकारा लगाता है या फिर आपके व्यवहार से किसी दूसरे वोटर को परेशानी होती है तो उस व्यक्ति पर क़डी कार्रवाई हो सकती है. आप शराब पीकर पोलिंग स्टेशन पर किसी पार्टी के उम्मीदवार का जयकारा नहीं लगा सकते. बता दे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अधिकार है,कि आप पर मामला दर्ज कर आपको जेल भेजा जा सकता है.पोलिंग बूथ पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी आईपीसी के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं
रिपोर्ट: महक मिश्रा

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