टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : गढ़वा जिले के नगरऊंटारी में अबुआ आवास योजना के सत्यापन में पंचायत सचिव नंदकुमार मेहता को गलत लाभुक चयन मामले में निलंबित कर दिया गया है. शिकायत मिलने पर जांच के बाद 26 मार्च को पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था. एक माह बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया. मामले में उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना व गलत प्रतिवेदन देकर अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ देने के मामले में सरकार सरकारी राशि का दुरूपयोग के साथ घोर लापरवाही पाया गया. उसी मामले में यह कार्रवाई की गई.
शनिवार को इस मामले में डीसी ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए केतार प्रखंड मुख्यालय निर्धारित किया है. निलंबन अवधि में पंचायत सेवक को जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा. उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी संचालित होगा.
वहीं पंचायत हलिवंताकला के मुखिया सविता देवी के द्वारा ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने संबंधी मामले की जांव जिला स्तरीय दल द्वारा कराया गया. उक्त संबंध में सविता देवी से स्पष्टीकरण पूछा गया था. उसका जवाब संतोषजनक नही पाया गया.
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