धनबाद: धनबाद के सिंह मेंशन और रघुकुल की लड़ाई कहां जाकर थमेगी. थमेगी भी अथवा नहीं, यह अभी भविष्य के गर्भ में है. इस बीच शुक्रवार को झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि आप सबको बताना चाहती हूं कि हाईकोर्ट में हमारी अपील स्वीकृत हुई.
नीरज के हत्यारे को इतनी आसानी से चैन से खुलेआम घूमने नहीं दूंगी. और इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी. अपने मगरमच्छी आंसू आने वाले दिनों के लिए बचा के रखना चाहिए .
मतलब साफ है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णिमा नीरज सिंह आगे बढ़ चुकी हैं. इधर ,पता चला है कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में बरी हुए झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह सहित अन्य के खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से दायर याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई. कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया है.
अदालत ने मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की है और उसकी स्कैन कॉपी रखने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अभिलेख को तत्काल भेजने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 2017 में नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने कर दी थी. नीरज सिंह अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे कि उन पर हमला हो गया. गोलियों की बरसात कर दी गई.
इस हत्याकांड ने पूरे कोयलांचल में सनसनी फैला दी. इस मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 8 साल से भी अधिक समय तक संजीव सिंह जेल में रहे. अभी हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली. जिस समय सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को जमानत मिली, उस समय वह रांची के रिनपास में इलाज करा रहे थे. उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह सहित 10 आरोपियों को बरी कर दिया. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
हाई कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है और संजीव सिंह सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया है .शुक्रवार को हाई कोर्ट में याचिका स्वीकृत होने के बाद झरिया की पूर्व विधायक और स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि नीरज सिंह के हत्यारे को इतनी आसानी से खुले में घूमने नहीं दूंगी.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो

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