धनबाद(DHANBAD): विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दायर मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी की ओर से 2018 में दायर  पीआईएल  की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने की. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर ढुल्लू महतो के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और उनकी अद्यतन स्थिति के बारे में शपथ पत्र दायर करने का आदेश  दिया है.  यह  आदेश एडवोकेट जनरल के माध्यम से दिया गया है.  इसके अलावा  आयकर विभाग को भी कहा गया है कि दो  सप्ताह के भीतर विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जो कार्रवाई  या जांच हुई  है ,उनकी  भी अद्यतन स्थिति शपथ पत्र के जरिये बताये. बता दें कि ढुल्लू महतो अभी बाघमारा से भाजपा के विधायक हैं.

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रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो