रांची (RANCHI): रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को अब राज्य से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है. सोमवार को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की मंजूरी दे दी. छवि रंजन ने कोर्ट में याचिका दायर कर 17 नवंबर से 21 नवंबर तक तिरुपति जाने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने शर्तों के साथ उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया है.
गौरतलब है कि छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वे बेल अवधि के दौरान किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे. इसी नियम के तहत उन्होंने अदालत से यात्रा की अनुमति ली थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद वे तय तारीखों में तिरुपति यात्रा पर जा सकेंगे.

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