TNP DESK:नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बदलाव के तहत 15 जुलाई 2025 से दो पहिया वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स देना होगा, वही नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए जुर्माना
अब तक दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था. आपको मालूम हो कि जब आप टू व्हीलर खरीदते हैं ,तब उसके रजिस्ट्रेशन के समय ही टोल टैक्स की राशि एक साथ वसूली जाती है. इसी कारण टोल प्लाजा पर टू व्हीलर से कोई शुल्क नहीं वसूल जाता है. हालांकि नए नियम के तहत अब टू व्हीलर को भी टोल भुगतान के लिए फास्टटैग (FASTtag)का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो उसे 2000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी
ये खबर आज भी मीडिया में चल रहा है लेकिन यह खबर पूरी तरह से भ्रामक और गलत है. ऐसा कोई आदेश केंद्र सरकार या एनएचएआई द्वारा नहीं दिया गया है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर के बताया है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है.केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि "कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबरें फैलाई जा रही है. ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं. दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी.
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