जमशेदपुर(JAMSHEDPUR)- शहर के चर्चित मानगो के एक सोसाईटी में नाबालिक के साथ दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दे दिया. 22जनवरी को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई होगी. तीनों अभियुक्तों इन्द्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो व श्रीकांत महतो को अदालत ने भादवि की धारा 376 डी व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया है. उपरोक्त धाराओं में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास से फांसी तक की सजा का प्रावधान है.
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से शिव कुमार महतो व इन्द्रपाल सिंह सैनी जेल में थे. वहीं श्रीकांत महतो को बाद में जमानत मिल गयी थी. मंगलवार को अदालत में फैसला सुनाये जाने के साथ ही श्रीकांत महतो को भी हिरासत में ले लिया गया.
बता दें कि इस मामले में जिले के पूर्व डीएसपी अजय केरकेट्टा व इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी, गुड्डू गुप्ता समेत 22 लोगों को कोर्ट ने पहले ही आरोपी बनाने के आदेश दिये हैं जिसका पुलिस अनुसंधान चल रहा है. डीएसपी अजय केरकेट्टा व इम्दाद अंसारी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का स्टे है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को इस हाई प्रोफाईल और चर्चित मामले में अपना फैसला सुनाया है.
एक सोसाईटी में नौकरानी के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, देह व्यापार में ढकेलने का था आरोप
मानगो की एक सोसाईटी में रहनेवाले नानक सेठ की नौकरानी को डरा धमकाकर आरोपियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था. इस दौरान उसे कई जगहों पर ले जाकर देह व्यापार करवाया गया जिसमें कथित तौर पर शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल रहीं. यहां तक कि एमजीएम थाना के कमरे में भी बलात्कार किये जाने के आरोप पीड़िता ने लगाए. तत्कालीन एमजीएम थानेदार इम्दाद अंसारी व डीएसपी अजय केरकेट्टा पर भी उसके साथ बलात्कार किये जाने के आरोप लगे हैं. 18 जनवरी 2018 को इस चर्चित मामले में मानगो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. हैरानी की बात थी कि तीन साधारण आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही थी और जब मीडिया में खबर के सुर्खियों में आने के बाद दबाव पड़ा तब जाकर पुलिस ने इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो की गिरफ्तारी की.
मामले में पीड़िता ने तत्कालीन थाना प्रभारी इम्दाद अंसारी, डीएसपी अजय केरकेट्टा, गुड्डू गुप्ता समेत 22लोगों पर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे.हालांकि केस तीन लोगों के ही खिलाफ हुआ था. पूछताछ में हुए खुलासे के बाद कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के बाद कोर्ट ने अन्य 22लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए आरोपी बनाने के आदेश दे दिए थे.वहीं आज तीन अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाया गया.
पीड़िता की मां ने सीबीआई जांच की गुहार लगाई है
पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की गुहार लगाई है जो पिछले कुछ साल से हाई कोर्ट में लंबित है. इस मामले में तत्कालीन सीएम रघुवर दास के आदेश पर सीआईडी जांच भी हुई जिसके अधिकारियों को हाई कोर्ट ने तलब भी किया.
रिर्पोट: अन्नी अमृता , ब्यूरो हेड , जमशेदपुर
Recent Comments