रांची(RANCHI): झारखण्ड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एन्काउंटर मामले में झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.अमन साहू की माँ ने FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने मामले में याचिका दायर की है. जिसमें कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में दायर आर आई याचिका को पहले क्रिमनल रीट में तब्दील किया था.जिसके बाद अब मुख्य न्याय धीश तारलोक सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है.
इस सुनवाई पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कुख्यात अपराधी अमन साहु के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अमन साहु की मां के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए कागजी दस्तावेजों व अखबारों में छपे सामाचारों को आधार बनाकर इंसाफ की गुहार लगाई थी. इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे क्रिमिनल रिट के रूप में निबंधित करने का निर्देश दिया था.
अमन साहु की मां के द्वारा यह बताया गया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पर आनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया था. जिस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया और न ही कोई कारवाई की गई, इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को फटकार लगाई एवं मौखिक रूप टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है , चाहे वो पुलिस महानिदेशक ही क्यों न हो.अमन साहु की मां की ओर से दायर आई ए पिटीशन पर चार सप्ताह के अन्दर जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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