रांची(RANCHI): झारखंड नवनिर्माण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी और रामकुमार यादव रांची अनुमंडल न्यायालय में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने उनके खिलाफ जारी 107 नोटिस पर अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव के माध्यम से जवाब दाखिल किया.
धारा 107 के तहत किया गया था नोटिस जारी
बता दें कि हेमंत सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का प्रस्ताव का झारखंड नवनिर्माण मंच मुखरता से विरोध कर रहा है. इसी विषय को लेकर धुर्वा थाना द्वारा 17 सितंबर को रांची एसडीओ कोर्ट में अशांति भंग होने की शंका का हवाला देकर झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव, रामकुमार यादव और समाजसेवी प्रदीप तिवारी सहित 6 लोगों के नाम से धारा 107 के तहत नोटिस जारी करवाया गया था.
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जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार: कैलाश यादव
कोर्ट नोटिस के सवाल पर मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि सरकार के जनविरोधी नीतियों और असंवैधानिक निर्णयों का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है. नोटिस के माध्यम से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. वहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन सरकार के दबाव में कहीं न कहीं एकतरफा कार्रवाई कर रही है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेकों खतियानी समर्थक अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी कर भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं.
28 सितंबर को फिर होंगे पेश
वहीं, कैलाश यादव ने कहा कि एसडीओ कोर्ट ने हम सभी को पुनः आगामी 28 सितंबर को पेश होने को कहा है. हम न्यायपालिका का सम्मान करते हुए अपनी बाते रखेंगे लेकिन नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में जनजागरण अभियान के तहत 1932 खतियान का विरोध निरंतर जारी रहेगा और व्यापक और मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान मंच कमेटी का विस्तार किया जाएगा और प्रथम सूची जारी किया जाएगा.
रिपोर्ट: रंजना कुमारी, रांची

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