दुमका(DUMKA): दुमका के एमपी एमएलए की अदालत ने मकान खाली कराने से संबंधित एक मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी को बरी कर दिया. मधुपुर में जबरन मकान खाली करने व किराएदार से मारपीट करने के आरोप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी और उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को समझौता और सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. इस केस में पहले ही पीड़ित पक्ष ने अदालत से समझौता का अनुरोध किया था.

समझौता और साक्ष्य के अभाव में किया बरी

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजा खान ने बताया कि मधुपुर के मकबूल अंसारी ने तत्कालीन विधायक इरफान अंसारी व उनके पिता पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीसीआर केस दर्ज कराया था. मकबूल जिस मकान में किराएदार था, उसके मालिक ने वह घर विधायक इरफान अंसारी की मां को बेच दिया था. विधायक ने नियमानुसार मकान खाली करने को कहा तो पीड़ित ने झूठा आरोप लगाकर केस कर दिया. कुछ दिन पहले पीड़ित ने अदालत में समझौता के लिए अनुरोध किया था. अदालत ने समझौता और सबूत के अभाव दोनों को बरी कर दिया है. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झूठा आरोप लगाकर मुझ पर केस कर दिया गया लेकिन न्यायालय पर पूर्ण आस्था थी. इसीलिए अदालत ने मुझे और पिता को पूरी तरह से बरी कर दिया.

रिपोर्ट: पंचम झा